Loan Moratorium 3.0

Running Your Loan Like Home , Business , Personal and Other? not To take benefits of EMI Moratorium due to Suffer Banking Problem. So Know more…

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने पिछले साल २०२० में कोरोना (Coronavirus) महामारी की वजह से सभी ऋण (Term Loan) पर 1 मार्च से 31 मई, 2020 तक की EMI के भुगतान पर छूट दी थी. बाद में इस अवधि को बढ़ाकर 31 अगस्त,2020 कर दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि Loan Moratorium को और नहीं बढ़ाया जा सकता और न ही इस दौरान ब्याज को पूरी तरह से माफ किया जा सकता. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बैंकों को राहत मिली है. दूसरी तरफ, पूरी तरह से ब्याज माफी की मांग कर रहे रियल एस्टेट जैसे कई सेक्टर की कंपनियों को झटका लगा चूका हैं.

जब साल 2020 में मार्च-में | जून-अगस्त के दौरान मोरेटोरियम [Moratorium ] योजना का लाभ बड़ी संख्या में लोगों ने लिया, लेकिन उनकी शिकायत थी कि अब बैंक बकाया राशि पर ब्याज के ऊपर ब्याज लगा रहे हैं. यहाँ से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले पर सवाल पूछा था कि अभी का EMI पर अतिरिक्त Interest क्यों लिया जा रहा है, तो सरकार ने अपने जवाब में कहा कि करीब 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज [लोन]के लिए बकाया किश्तों के लिए ब्याज पर ब्याज नहीं लगाया जाएगा.

कोर्ट ने कहा कि वह आर्थ‍िक नीतियों याने फाइनेंसियल में दखल नहीं दे सकता. जस्टिस Ashok bhushan, R Shubhash Reddy और M R Shah की बेंच ने यह फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में किया है कि वह Economic पॉलिसी मामलों में दखल नहीं दे सकता. वह यह तय नहीं करेगा कि कोई Policy सही है या नहीं. कोर्ट सिर्फ केवल यह तय कर सकता है कि कोई पॉलिसी कानून सम्मत है या नहीं.

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष को समझते हुए कहा कि [corona] महामारी से सिर्फ कंपनियों को ही नहीं, सरकार को भी नुकसान हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सरकार और रिजर्व बैंक RBIपर और दबाव नहीं बना सकता.

जस्ट‍िस Shah ने कहा, ‘हमने राहत पर स्वतंत्र तौर से विचार किया है. But पूरी तरह से ब्याज [Interest] को माफ करना संभव नहीं है, क्योंकि बैंकों को भी तो आख‍िर खाताधारकों और पेंशनर्स को ब्याज {Interest} देना होता है.’

Start Business or Services and Not Depend on Moratorium Because vis versa its Pay Any Way from Us.

Source: RBI Official Site


    Leave a Comment